लेखक: डॉ अर्जुन कुमार, प्रो. मनीष प्रियदर्शी, डॉ सिमी मेहता, प्रो. बलवंत सिंह मेहता, प्रो. आईसी अवस्थी, प्रो. सौम्यदीप चट्टोपाध्याय, प्रो. शिप्रा मैत्रा, डॉ. इंदु प्रकाश सिंह, राज कुमार, रितिका गुप्ता, अंशुला मेहता, डॉ कहकशां कमाल, बैकुंठ रॉय, डॉ डॉली पाल, पूजा कुमारी

पृष्ठभूमि

कोरोनोवायरस रोग (COVID-19) दुनिया भर में एक महामारी के रूप में फैल रहा है, जो दुनिया को आघात पहुंचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी), के अनुसार बुजुर्ग व्यक्तियों और खासकर पहले से मौजूद अस्थमा, हृदय रोग या मधुमेह जैसी गंभीर रूप से चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों में COVID-19 से बीमार होने का खतरा अधिक होता है। कई विदेशी अध्ययनों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग COVID-19 के संपर्क में आए हैं वो ज्यादातर 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं उनकी मृत्यु दर 4% है, 75 वर्ष और वृद्धों की मृत्यु दर 8% है और 85 वर्ष और इससे अधिक उम्र वालों की 15% मृत्यु दर है; और औसत मृत्यु दर लगभग 2% है।

14 अप्रैल, 2020 को अपने भाषण में – जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के 19 दिनों के विस्तार की घोषणा की गई थी – पीएम नरेंद्र मोदी ने “सामाजिक दूरी” “और सेल्फ-इसोलेशन के साथ नागरिकों से वृद्धों और विशेष रूप से पुरानी बीमारियों से पीड़ितों के लिए “अतिरिक्त देखभाल” करने का आग्रह किया|

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बुजुर्गों (60 वर्ष या उससे अधिक) की आबादी लगभग 10.4 करोड़ आंकी गई है। इसी तरह, नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की 76 वीं राउंड रिपोर्ट “भारत में विकलांग व्यक्ति” के अनुसार, भारत में विकलांगों की आबादी 2.6 करोड़ है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 प्रकार के विक्लांगत को ध्यान में रखते हुए शामिल करता है। बुजुर्ग और विकलांग व्यक्ति (PwD) समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से कुछ हैं और कुल जनसंख्या का दसवां हिस्सा हैं देश में ।

विकलांगों को शामिल करते हुए कुल पुरानी आबादी में से 2.1 करोड़ उन गरीब परिवारों से हैं जिनकी मासिक आय 2900 रुपये से कम है। ये वर्ग बुनियादी जीवन रक्षक सेवाएं की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और अवसाद और चिंता से ग्रसित है। यह स्पष्ट है कि यह वायरस बुजुर्गों की तरह कमजोर रोग-प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को संक्रमित करता है। जो की  सुलभ और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि और तत्काल ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, जिसमें व्यावहारिक रूप से स्वच्छता और दूरी बनाए रखने  पर जोर दिया गया है। यह हमारी आबादी के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अधिक और विशेष चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है।

हमारे पास COVID-19  पर मीडिया लेखों की अधिकता है और उनमें यह दोहराया गया है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य तबाही से देश को रोकने के लिए सावधानी बरतना और समाज के इन कमजोर वर्गों को अलग रखना  महत्वपूर्ण है, जैसा कि अमेरिका और इटली में प्रकट हुआ है । इस परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र ने “COVID-19 प्रकोप के दौरान विकलांगता पर ध्यान” देने पर कुछ विचार प्रकाशित किए हैं, जो विकलांग आबादी पर COVID -19 के प्रभाव के अधिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो कि उचित हितधारकों के साथ उचित कार्रवाई और सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसी तरह, डब्ल्यूएचओ का एक बयान COVID -19 से बुजुर्गों के लिए बढ़ते जोखिम को रेखांकित करता है और अकेले रहने वाले वृद्ध लोगों की सहायता और सुरक्षा के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर जोर देता है, साथ ही उन लोगों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जो उनकी देखभाल करते हैं।

लॉकडाउन की अचानक घोषणा- और अब देश में विस्तारित होने से – घबड़ाहट, सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें PwD और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, जब तक सरकारें और समुदाय कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यह खंड COVID-19 महामारी के दौरान समस्याओं का सामना करता रहेगा।

भारत में विकलांग और बुजुर्गराज्य का मामला

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा “भारत में बुजुर्ग” रिपोर्ट (2016) 2011 की जनगणना और 2013 नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर बुजुर्ग आबादी की कुछ विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। समय के साथ बुजुर्ग आबादी का हिस्सा और आकार दोनों बढ़ते हुए पाए गए। जो कि 1961 में 5.6% से 2011 में अनुपात बढ़कर 8.6% हो गया। पुरुषों के लिए, यह मामूली रूप से 8.2% कम था, जबकि महिलाओं के लिए यह 9.0% था। बुजुर्ग आबादी का 71% ग्रामीण इलाकों में और 29% शहरी इलाकों में निवास करता हैं । वृद्ध व्यक्तियों में सबसे आम विकलांगता लोकोमोटर विकलांगता और दृश्य विकलांगता थी, जिसमें शारीरिक विकलांगता होने वाली 60+ आबादी का लगभग 5% था।

विकलांग अधिकारों के अधिनियम, 2016 के तहत 21 प्रकार के विक्लांगत की पहचान कि गई हैं। ये लोकोमोटर विकलांगता, दृश्य विकलांगता, श्रवण विकलांगता, भाषण और भाषा विकलांगता, मानसिक मंदता / बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी और अन्य विकलांगता की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

इस वर्गीकरण पर आधारित एनएसएस 76 वीं राउंड रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों (2.0%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक (2.3%) उच्चतर के साथ भारत में 2.2% की विकलांगता (जनसंख्या में PwD का प्रतिशत) पाई गई है, जिसमें महिलाओं (1.9%) की तुलना में पुरुषों (2.4%) के बीच अधिक प्रसार हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल विकलांग लोगों में से केवल 28% के पास विकलांगता प्रमाण पत्र हैं (जो कि 2.6 करोड़ विकलांग लोगों में से केवल 73 लाख हैं)। केवल 21.8% व्यक्तियों को सरकारी सहायता प्राप्त होती है, 1.8% को सरकार के अलावा अन्य संगठनों से सहायता प्राप्त होती है और 76.4% को कोई सहायता नहीं मिलती है।

लॉकडाउन का नीतिगत निर्णय बुजुर्गों और PwD की आबादी के प्रति संवेदनशील नहीं है। दो रिपोर्टों के अनुसार लगभग 4% PwD अकेले रहते हैं और 14% बुजुर्ग आबादी दूसरों (देखभाल करने वालों) पर निर्भर है। अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों पर बार-बार आना एक आवश्यकता है। देखभाल करने वाले – हालांकि बेहद महत्वपूर्ण हैं – संक्रमण के बढ़ते जोखिम के कारण वर्तमान परिदृश्य में अपनी सेवाएं प्रदान करने में संकोच कर सकते हैं।

जब हैंडवाशिंग की प्रतीत होती मूल आदत का उपयोग करने की सुविधा हो और ऐसा करने के साथ ही अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सशर्त रूप से जरूरी होगा जो अलगाव में जोखिम में हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अनुसार लगभग 63% कोरोनोवायरस से संबंधित मौतें 60+ की आयु वर्ग में होती हैं।

सुलभ जानकारी का अभाव और इसके प्रसार में एक दोषपूर्ण निर्मित वातावरण और पीडब्ल्यूडी के प्रति नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण एक गंभीर चिंता का विषय हैं, विशेष रूप से ये समय उनके जीवन और आजीविका को गंभीर जोखिम में डालते हैं। दृश्य अक्षमता वाले व्यक्ति स्पर्श की भावना पर अत्यधिक भरोसा करते हैं (ब्रेल को पढ़ना, गतिशीलता और कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कैन आदि का उपयोग करना) प्रदान करते हैं, जिससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। कोरेंटाइन  केंद्रों में से कई में PwD- / बुजुर्ग-अनुकूल बुनियादी ढाँचे नहीं हैं, जैसे लिफ्ट या अक्षम-अनुकूल शौचालय। इस पर संज्ञान लेने और तेजी से काम करने की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री COVID-19 संकट से निपटने के एजेंडे के तहत बुजुर्गों की देखभाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सरकारी नीतियांअधिनियम और कल्याणकारी ढांचा

वरिष्ठ नागरिकों और PwD के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय नोडल ‘सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय’ (MoSJE) है। बुजुर्गों के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान प्रदान करने के लिए Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007  की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2011 वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया था और “आयु-एकीकृत समाज” के मूल्य को रेखांकित किया गया था। इसने आठ क्षेत्रों को निर्धारित किया: वृद्धावस्था में आय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और सुरक्षा, आवास, उत्पादक वृद्धावस्था, कल्याण, बहु-पीढ़ी संबंधी बंधन और मीडिया। MoSJE वरिष्ठ नागरिक प्रभाग बुजुर्गों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, केंद्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य “राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों / गैर-सरकारी करके संगठन (एनजीओ) / पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) / स्थानीय निकाय और बड़े पैमाने पर समुदाय संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में बड़े स्तर पर सुधार करना है और उत्पादक को बढ़ाना तथा प्रोत्साहित करना हैं|

विकलांग लोगों के लिए, MoSJE के अंदर विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लिए सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) विकलांग समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है। यह तीन अधिनियमों का प्रबंधन करता है: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016; ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक प्रतिशोध और कई विकलांग अधिनियम- 1999, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992। विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में MoSJE द्वारा जारी की गई थी। इसने विकलांगों के पुनर्वास उपायों (शारीरिक रणनीतियों, शिक्षा और आर्थिक पुनर्वास), विकलांग महिलाओं और बच्चों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया। जिसमें एक बाधा मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

विभाग की प्रमुख योजनाओं में सहायता / उपकरण (एडीआईपी) की खरीद / फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता शामिल है जैसे ; विकलांग के लिए कार्यान्वयन योजना अधिनियम ( Scheme for Implementation of Persons with Disabilities Act -SIPDA); दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS); विकलांगता पुनर्वास केंद्र (DDRC); और PwD के लिए विभिन्न फैलोशिप, छात्रवृत्ति और कौशल प्रशिक्षण। 2018-19 में 1.8 लाख लाभार्थियों ने ADIP का लाभ उठाया जब वास्तविक बजट अनुमान ₹ 216 करोड़ था। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें  230 करोड़ का फंड आवंटित किया गया है। हालाँकि, यह लिटमस टेस्ट तभी पास होगा जब घोषणाओं से परे संसाधनों को क्रियान्वयन में लगाया जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और अन्य सरकारी पहल

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) 15 अगस्त, 1995 से लागू हुआ। इसने गरीबों के लिए सहायता की शुरुआत की और इसका उद्देश्य सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है इसके अलावा जो लाभ वर्तमान में राज्य प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं । इसके घटकों के रूप में इसकी पाँच उप-योजनाएँ हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS); इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS); इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS); राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS); और अन्नपूर्णा। इस कार्यक्रम के तहत लगभग चार करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल किया गया है, जिसमें सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत 3.3 करोड़ और राज्य योजनाओं के तहत लगभग 70 लाख लाभार्थी शामिल हैं। 

Budgetary Allocation for SelectedComponents of NSAP (₹ crores)
Scheme2019–20 RE2020–21 BE
IGNOAPS62596259
IGNDPS247297
IGNWPS19381938

स्रोत: लेखकों द्वारा संकलित

विभिन्न योजनाओं के तहत PwD और बुजुर्गों के लिए राज्य भी वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। निम्न तालिकाएँ मौजूदा राज्य सरकार की विकलांगता और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं और भारत में वित्तीय सहायता को दर्शाती हैं:

State-wise Disability Pension/Financial Assistance(राज्यों द्वारा विकलांगता पेंशन / वित्तीय सहायता)
StateSchemeMonthly PensionAmount (INR)
CentreIndira Gandhi National Disability Pension300–500
   
State Government Schemes
Andhra PradeshYSR Pension Kanuka3000
Arunachal PradeshIndira Gandhi National Disability Pension Scheme2000
AssamDeendayal Divyangjan Pension Achoni1000
BiharBihar State Disability Pension300
ChhattisgarhSocial Security Pension Scheme350
DelhiDisability Pension2500
GujaratSant Surdas Yojana600
HaryanaDisability Pension Scheme1800
JharkhandSwami Vivekananda Nishakt Swalamban Protsahan Yojana400
KarnatakaSocial Security Scheme400
KeralaIndira Gandhi National Disability Pension1200
Madhya PradeshSocial Security PwD Pension Scheme600
MaharashtraSanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana600–900
ManipurIndira Gandhi Disability Pension Scheme300
MeghalayaChief Minister’s Disability Pension Scheme500
MizoramState Disability Pension250
OdishaMadhu Babu Pension Yojana (MBPY)500–700
RajasthanSocial Security Pension Scheme for Disabled250–750
Tamil NaduDestitute physically handicapped pension scheme400
TelanganaAasara pension3016
TripuraPension to person with disabilities500–700
Uttar PradeshDivyang Pension500
UttarakhandDivyang Bharan Poshan Anudan1000
West BengalDisability Pension750

स्रोत: लेखकों द्वारा संकलित

 State-wise Old Age Pension/Financial Assistance(राज्यों द्वारा वृद्धा पेंशन / वित्तीय सहायता) 
StateSchemeMonthly PensionAmount (INR) 
CentreIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme200–500 
    
Andhra PradeshYSR Pension Kanuka2250 
Arunachal PradeshIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme1500–2000 
AssamIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme500 
BiharMukhyamantri Vridhjan Pension Yojna400 
ChhattisgarhIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme350–650 
DelhiOld Age Pension2000–2500 
GujaratVayvandana scheme750–2000 
HaryanaOld Age Samman Allowance2000 
JharkhandState Social Security Old Age Pension Scheme (SSSOAPS)600 
KarnatakaMonthly Pension Scheme for Older Person400 
KeralaIndira Gandhi National Old Age Pension Scheme1200–1500 
Madhya PradeshSocial Security Pension to Senior Citizens600 
MaharashtraShravan Bal Seva  Rajya Nivrutti Vetan Yojana600 
ManipurManipur Old Age Pension Scheme200 
MeghalayaIndira Gandhi National Old Age Pension500–550 
MizoramOld Age Pension200–500 
OdishaMadhu Babu Pension Yojana (MBPY)500–700 
RajasthanSocial Security Pension Scheme for Old Age750–1000 
Tamil NaduIndira Gandhi National Old Age Pension1000 
TelanganaAasara Pension2016 
TripuraState Old Age Pension500 
Uttar PradeshIndira Gandhi Old Age Pension Scheme300 
UttarakhandIndira Gandhi National Old Age Pension1000 
West BengalWest Bengal Old Age Pension Scheme750–1000 
    

स्रोत: लेखकों द्वारा संकलित

कोरोनावायरस संकट के दौरान यह घोषणा की गई थी कि केंद्र अपने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत बुजुर्ग गरीब नागरिकों, विकलांग और विधवाओं को अग्रिम में तीन महीने की पेंशन प्रदान करेगा। इसके अलावा, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत वित्त मंत्री ने बुजुर्ग  गरीब नागरिकों, विकलांग समुदायों और विधवाओं के लिए दो किस्तों में तीन महीने में 1,000 रुपये की छूट देने की घोषणा की। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल  (एनपीआरडी), विभिन्न समूहों और विशेषज्ञों ने इसपर नाराजगी व्यक्त की है क्योंकि भूतपूर्व राशि “बहुत कम” और “सकल अपर्याप्त” है।

केंद्र ने घोषणा की कि वह अपने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत बुजुर्ग गरीब नागरिकों, विधवाओं और विधवाओं को अग्रिम में तीन महीने की पेंशन प्रदान करेगा।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे कि तीन सप्ताह के लॉकडाउन (अब विस्तारित) के दौरान पीडब्ल्यूडी के देखभालकर्ता उन तक पहुंचने में सक्षम हो। मार्च में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों को विशेष चिकित्सा ध्यान और देखभाल प्रदान करने के लिए जैसे ओल्ड एज होम, क्षेत्रीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र और पुनर्वास केंद्रों के लिए एजेंसियों को निर्देश जारी किए।

DEPwD या दिव्यांगजन ने “व्यापक विकलांगता समावेशी दिशानिर्देश” जारी किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 के दौरान भारत की बुजुर्ग आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सलाह को भी प्रकाशित किया है।

लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने PwD को दी जा रही वित्तीय सहायता और गरीब बुजुर्गों की पेंशन पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए बिहार राज्य सरकार दिव्यांग योजना के तहत पेंशन धारकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तीन महीने की अग्रिम पेंशन प्रदान कर रही है। दिल्ली सरकार ने विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों के लिए पेंशन राशि दोगुनी कर दी है, 5000 प्रति माह।

COVID-19 के टाइम्स में बुजुर्ग, PwD और कार्य सहभागिता  

पीरीआडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2017-18 से उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, तीन में से लगभग एक बुजुर्ग अपने अस्तित्व (29%) के लिए कुछ आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। जबकि 40% गरीब परिवारों के बीच काम की भागीदारी की दर थोड़ी अधिक है जो ये संकेत देता है कि ये बुजुर्ग गरीब घरों से अधिक संबंधित हैं। लगभग तीन-चौथाई कमजोर बुजुर्ग कम उत्पादकता और निर्वाह कृषि (73%) क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके बाद निर्माण (7.4%), और होटल, व्यापार और रेस्तरां (6.8%) शामिल हैं। इसका अर्थ है कि आर्थिक रूप में नीचे के 40% घरों से जुड़ी लगभग 87% बुजुर्ग आबादी कमजोर और सबसे खराब परिस्थितियों में है; जिन्हें विशेष रूप से किसी भी वैकल्पिक आजीविका के अवसरों की अनुपस्थिति में तत्काल सहायता की आवश्यकता है|  

       Latest work-related details for Elderly and Disabled (in %)
बुजुर                { बुजुर्गों  और विकलांगों के नवीनतम कार्य-संबंधित विवरण (% में) }
ElderlyDisabled
Work Participation Rate2923
Unemployment14
Self-Employed7260
Regular/Salaried Employees815
Casual Labour2023
Agriculture Sector6348
Industry1520
Services2232

Source: PLFS, 2017–18 and NSS, 2018; लेखकों द्वाराकी गई गणना।

दूसरी ओर एनएसएस सर्वेक्षण, 2018 के अनुसार केवल 23% विकलांग वयस्क काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 4.2% बेरोजगार हैं। जो यह दर्शाता है कि विकलांगों का तीन-चौथाई (77%) उनकी आजीविका और अस्तित्व के लिए परिवार के अन्य सदस्यों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर है। नियोजित लोगों में से अधिकांश कम उत्पादक कृषि क्षेत्र, कम आय वाले स्व-रोजगार और आकस्मिक काम में शामिल हैं। तो यह कहा सकता है कि विकलांगों में से अधिकांश अनौपचारिक या कम-भुगतान वाली गतिविधियों में कार्यरत हैं, और लॉकडाउन से भारी प्रभावित होने की संभावना है।

आगे बढ़ने का रास्ता

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से दूरी बनाकर रहने कि आवश्यक सलाह देने के साथ वे तेजी से बदलाव का अनुभव कर रहे हैं पहले से मौजूद परेशानियों के साथ जैसे – अकेलापन, प्रतिबंधित गतिशीलता और वित्तीय सुरक्षा की कमी आदि। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट -2017 का अनुमान है कि 2030 तक हमारी आबादी का लगभग 12.5%, ​​60 वर्ष और उससे अधिक हो जाएगा और 2050 तक भारत की आबादी का पांचवां हिस्सा वृद्ध हो जाएगा। इसने उनकी कई कमजोरियों को उजागर किया और बुजुर्ग महिलाओं की स्थिति पर भी प्रकाश डाला जो एक लंबी जीवन प्रत्याशा और एक उचित सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क की अनुपस्थिति के कारण जोखिम में हैं। यह जानते हुए और वर्तमान संकट को देखते हुए, कमजोर बुजुर्गों और विकलांग आबादी को उचित रूप से बढ़ी हुई सहायता प्रदान करना विवेकपूर्ण है।

इसके अलावा सरकार को विकलांगता के क्षेत्र में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए संसाधनों का एक कोष स्थापित करने की आवश्यकता है। आरंभ की गई कोई भी योजना विकलांग और वृद्ध महिलाओं के लिए समान रूप से समावेशी होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों (ओपीडी) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों कि वकालत समूहों के संगठनों को अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए शामिल होना चाहिए और COVID ​​-19 के आपातकालीन वक्त में लिए विकलांगता-वृद्धि की प्रतिक्रियाओं की वकालत करने के अलावा, पीडब्ल्यूडी के बीच जागरूकता बढ़ाने और सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

नागरिको के सक्रिय समर्थन के साथ सभी हितधारकों, सरकारों, समुदायों और नागरिक समाज संगठनों के समन्वित प्रयास इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोरोनोवायरस की विकृतियों से विकलांग समुदायों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का दूरगामी प्रभाव हो सकता है। ये सुझाव निरंतर लॉकडाउन अवधि के दौरान तुरंत उठाए जाने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं।

NSAP के पास योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होने के लिए 40% और उससे अधिक विकलांगता का मापदंड है। NSAP डैशबोर्ड के अनुसार, IGNOAPS के तहत 2.09 करोड़ पेंशनभोगी हैं और 2019-20 के लिए IGNDPS के तहत 17.3 लाख पेंशनभोगी हैं। इन कठिन समय के दौरान पात्रता मानदंड में ढील देने और पहुंच का विस्तार करने की सलाह दी जाती है और अल्प राशि से अधिक प्रदान करना – जैसा कि पीएमजीकेवाई के तहत घोषित उपायों में सुझाया गया है – इसलिए व्यक्ति कम से कम अपने मूल मासिक जरूरतें को पूरा करने में सक्षम हो सकता हैं| महामारी और लॉकडाउन के कारण जरूरतमंद व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इस कवरेज के दायरे को बढ़ाकर और लाभार्थियों की अधिक संख्या को सहायता प्रदान करके इन योजनाओं को और आगे ले जाना आवश्यक है। गरीब बुजुर्ग और विकलांग आबादी को पेंशन के लिए बजट आवंटन स्थिर या केवल मामूली वृद्धि हुई है। इस महामारी संकट के दौरान NSAP के लिए 2020-21 के बजट को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए -लाभार्थियों की लक्षित संख्या में इसी वृद्धि से मेल खाने के लिए- आदर्श रूप से दोगुना करना चाहिए।

विकलांगों और बुजुर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच को मानसिक सहायता, शारीरिक संघर्ष और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देरी को खत्म किया जाना चाहिए। लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की जाँच होनी चाहिए। सरकार को “जेएएम-ट्रिनिटी” जैसी अन्य वित्तीय समावेशन और सामाजिक परिवर्तन योजनाओं को भी मजबूत करना चाहिए और सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाना चाहिए, न कि दूसरे तरीके से। PwD और बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के तहत विशेष प्रावधानों के साथ-साथ तत्काल आधार पर नकद सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

महामारी से निपटने के लिए जागरूकता और सूचना प्रसार का अत्यधिक महत्व है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं और रिपोर्टिंग संस्थाओं को बुजुर्गों और पीडब्ल्यूडी की विशेष जरूरतों के बारे में निर्देश दिया जाना चाहिए और उन्हें संवेदनशील बनाना चाहिए। डॉक्टरों द्वारा अपने विकलांग रोगियों से संपर्क करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली-मेडिसिन और टेलीफ़ोनिक बातचीत को अपनाया जा सकता है। एक ऑनलाइन सूचना और शिकायत पोर्टल को विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाओं के साथ बुढ़ापे और संबंधित बीमारियों के लिए सभी प्रकार की अक्षमताओं और चुनौतियों से युक्त तैयार किया जाना चाहिए। यह सरल इनपुट आवश्यकताओं के साथ पहुंच और उपयोग में आसानी पर केंद्रित होना चाहिए।

यह मानवीय हस्तक्षेप और निर्भरता की आवश्यकता को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। सूचना को प्रचार-प्रसार की बुजुर्ग-समावेशी प्रथाओं (संकेत भाषा, आवाज सहायता, न्यूनतर इंटरफ़ेस और अन्य का उपयोग करके) के साथ प्रसारित किया जा सकता है। सूचना को क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुलभ बनाया जाना चाहिए और सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटियों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से इस सूचना को प्रसारित किया जाना चाहिए।

सरकारों को उन विकलांग छात्रों के लिए सुलभ अध्ययन सामग्री और पाठ योजनाएं सुनिश्चित करनी चाहिए जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। सरकारी सहायता के बिना, माता-पिता या देखभाल करने वाले अपने बच्चों को स्कूलों में प्राप्त होने वाली सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता हैं। लॉकडाउन के दौरान विकलांग और बुजुर्गों के लिए सहायक उपकरण और आवश्यक गतिशीलता और संचार उपकरण तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पीडब्ल्यूडी के कल्याणकारी नौकरशाही प्रभारी को संवेदनशील और सुव्यवस्थित होना चाहिए। जिन राज्यों में अभी तक PwD के लिए एक राज्य आयुक्त नहीं है या DEPwD दिशानिर्देशों के अनुसार PwD के लिए मुख्य आयुक्त नहीं  हैं उन्हें तत्काल एक अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। वास्तव में उनकी नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जाँच PwD की चुनौतियों और जरूरतों की संवेदनशीलता, समर्थन, ज्ञान, प्रशिक्षण और प्रेरणा की उनकी समझ होनी चाहिए। विशेषज्ञों की नियुक्ति भी इस पद के लिए की जा सकती है।

इन कमजोर वर्गों की देखभाल करने वालों को संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें अपने आश्रित तक पहुंचने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस उद्देश्य के लिए पास की व्यवस्था की जानी चाहिए; इस उद्देश्य के लिए ई-पास के प्रावधान को विकल्पों में से एक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। देखभाल करने वालों को एहतियाती उपाय और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यदि इसके लिए कोई आवश्यकता हो तो वेलफेयर एसोसिएशन, स्वयंसेवकों जैसे वृद्धों और विकलांग लोगों पर कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए स्वेच्छा से काम कर सकती हैं । समुदायों को एक साथ आने और अलगाव में अकेलेपन से निपटने में अपने समर्थन का विस्तार करने और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से जुड़ने में सहायता करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में बुजुर्ग और PwD को जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह सभी स्तरों पर सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ ऐसे कार्यक्रमों के लिए इमरजेंसी फंडिंग प्रदान करें जो वरिष्ठ नागरिकों और PwD को घर में स्वस्थ, चिंता मुक्त और सुरक्षित रहने की अनुमति दें। हमारा मानना ​​है कि ठोस कार्रवाई के माध्यम से भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित कर सकता है और इस मानवीय संकट को सफलतापूर्वक हल कर सकता है।

[1] http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Report_583_Final_0.pdf

[2] http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/ElderlyinIndia_2016.pdf

[3] Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme

[4] Indira Gandhi National Disability Pension Scheme

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